शिकायत को गम्भीरता से लेकर तत्काल निराकरण करें: डीएम

शिकायत को गम्भीरता से लेकर तत्काल निराकरण करें: डीएम

मुकेश तिवारी
झांसी। समाधान दिवस के दौरान अविनाश कुमार ने कहा कि जनसुनवाई मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बिंदु है जिसके तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समय अंतर्गत निस्तारण किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित करते हुए निस्तारण की क्रास चेकिंग भी की जाती है। ऐसे में समस्त अधिकारी प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस मोंठ में भूमि संबंधित विवाद अथवा सरकारी एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जों की अधिक शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस पर समस्त राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का पुनः गंभीरता से अध्ययन करने का सुझाव दिया, ताकि भूमि सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण राजस्व संहिता के प्रकाश में समयबद्व और पारदर्शी ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि आप अपने मूल कार्यों को संवेदनशील होकर करें, उन्होंने कहा कि भूमि विवाद न निपटने की स्थिति में पुलिस 107/16 की कार्यवाही करे। उन्होंने बताया कि धारा145 पर भी कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने धारा 24,सरकारी भूमि पर कब्जा होने पर धार 151 की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुनते हुए उन्हें गंभीरता से लिया और मौके पर संयुक्त टीम को रवाना करते हुए निर्देश दिए की जांच आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मोंठ सभागार में कार्यवाही के दौरान डीएम अविनाश कुमार ने पूर्व में बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देशों के क्रम में अधिकारियों को प्राइमरी एवं बेसिक स्कूलों के सत्यापन हेतु नामित किया जाना था परंतु बीएसए द्वारा स्कूल की सूची अधिकारियों उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल अधिकारियों को विद्यालयों की सूची देते हुए विद्यालयों का सत्यापन करने के निर्देश दिये।
संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को भदई पुत्र परशु निवासी ग्राम अटा समथर ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पूर्व प्रधान पति राधे लाल पुत्र सोबरन, रामस्वरूप पुत्र रामचरण, बाला प्रसाद पुत्र रघुवीर, सुभाष पुत्र भोमिलाल पूर्व प्रधान, चंदू पुत्र रघुनाथ, शिम्भू पुत्र रघुनाथ, विजय पुत्र मेहरबान आदि निवासी ग्राम अटा हैं, जो भूमि तालाब व पोखर नंबर 217 रकवा 0.8260 है. खलिहान नंबर 214 रकवा 1250 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण किए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि 16/6/2022 को लेखपाल द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण किए जाने पर मुकदमा थाना समथर में दर्ज कराया था परन्तु अतिक्रमण मौके पर आज भी नहीं हटाया गया। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए तत्काल टीम गठित मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रोके जाने तथा शिकायत का प्ररिक्षंण करते हुए नियमतः अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिया।
इस अवसर पर एसएसपी राजेश एस, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उत्कर्ष द्विवेदी, सीडीओ डॉ. सुधाकर पांडेय, डीएफओ संजय मल्ल, एसडीएम मनोज सरोज, डीपीआरओ जेआर गौतम, पीडी डीआरडीए राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी पुलिस सहित समस्त विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी अधिकारी उपस्थित रहे।

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