मतदान केन्द्र पर धूम्रपान पड़ेगा महंगा, लगेगा जुर्माना
राजीव कुमार पाण्डेय
भभुआ (बिहार)। जिले के सभी मतदान केन्द्र एवं परिसर को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। स्थल पर वोटिंग के दिन सभी मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों को सिगरेट,खैनी,गुटखा आदि का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। इससे सभी को बचना होगा वर्ना अधिनियम के तहत 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सावन कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में सातवें अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। इस दिन मतदान केन्द्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस आदेश का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। डीएम ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। वहीं सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र अंतर्गत औचक छापेमारी कर अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है तथा विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की कमान सभी प्रखंडों के बीडीओ, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को सौंपी गई।
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