अंकित सक्सेना बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देते हुए अवगत कराया कि इस वर्ष 26 सितम्बर से शारदीय नवरात्र प्रारम्भ हो रहे हैं एवं 4 अक्टूबर को महानवमी पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है तथा 5 अक्टूबर को विजयदशमी/दशहरा का पर्व मनाया जायेगा। शारदीय नवरात्रि (दुर्गा पूजा) एवं विजयदशमी/दशहरा का पर्व हिन्दू समुदाय द्वारा बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाये जाते हैं। नवरात्रि षष्ठी तिथि को पण्डालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है एवं पूजा अर्चना सम्पन्न होने के उपरांत दशमी के दिन से प्रतिमाओं का विर्सजन प्रारम्भ हो जाता है तथा कुछ स्थानों पर दशहरा के बाद भी विर्सजन पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है।
दशहरा पर्व के पहले से ही कई स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन होता है। नवरात्रि (दुर्गा पूजा) एवं विजय दशमी/दशहरा पर्व एवं रामलीला के मंचन पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। दुर्गा पूजा पण्डाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाए उनका आकार तथा सनव छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए, मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों।
नवरात्रि (दुर्गा पूजा) एवं विजयदशमी/दशहरा व रामलीला के शांतिपूर्ण सम्पादन हेतु संवेदनशील स्थलों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था तथा विशेष सर्तकता आवश्यक होगी, ऐसे स्थलों जहां पर अधिक संख्या में लोग एकत्र होते हैं, वहां पर भी विशेष सर्तकता तथा ऐसे स्थानों पर संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाना व किसी घटना के घटित होने पर तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करना भी अपेक्षित है। ऐसे में जनपद में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यथावश्यक ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाये। समस्त मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अभिसूचना कर्मियों की ब्रीफिंग कर उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यह आदेश जिलाधिकारी दीपा रंजन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
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