त्योहारों, परीक्षाओं, निर्वाचन एवं कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 लागू
आदित्य बरनवाल
अमेठी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) ए0के0 सिंह ने बताया कि 10 जून 2023 से माह जून, जुलाई व 9 अगस्त तक पड़ने वाले त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम आदि पर्वो/त्योहारों एवं बी0एड0 व अन्य परीक्षाओं, कोई भी सामान्य या उप निर्वाचन, कोविड संक्रमण की सर्तकता के दृष्टिगत जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में द0प्र0सं0 1973 की धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निषेधाज्ञा 9 अगस्त तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी जिसका उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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