दीपक कुमार
कैराना, शामली। लूट करने के मामले में दोष सिद्ध मिलने पर अभियुक्त को कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह व विनय फोगट ने बताया कि वर्ष 2016 में कैराना कोतवाली क्षेत्र में लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने गांव तितरवाड़ा निवासी जुलफान को लूट के माल सहित गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को दोषी करार दिया जिसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
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