नगर निगम को 75 हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

नगर निगम को 75 हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

साड़ के हमले से घायल व्यक्ति की हुई थी मौत
अजय जायसवाल
गोरखपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णानंद मिश्र व सुधा उपाध्याय ने नगर निगम के खिलाफ निर्णय दिया कि वह उपभोक्ता हदीसुन निशा को 75 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करें। दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन न करने पर ब्याज आठ प्रतिशत देय होगा। आयोग के समक्ष अलीनगर माली टोला निवासी उपभोक्ता हदीसुन निशा की ओर से दाखिल परिवाद में अधिवक्ता वीरेंद्र पांडेय कहना था कि उपभोक्ता के पति नियाज अहमद 13 मार्च 2017 को अपने घर से अलीनगर बाजार की ओर निकले थे।

दिन में 12.45 बजे सांड ने उन पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अहमद नर्सिंग होम में भर्ती किया गया जहां 25 मार्च 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। नगर निगम की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध करते हुए कहा गया कि आवारा पशुओं के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसका जिम्मेदार नगर निगम नहीं है और परिवादिनी उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आती है। आयोग ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर परिवादिनी को पोटेंशियल यूजर के आधार पर उपभोक्ता माना और लावारिश पशुओं को धरपकड़ कर कांजी हाउस में रखने की जिम्मेदारी पूरा न करने के आधार पर नगर निगम की सेवा में कमी पाते हुए उक्त निर्णय पारित किया।

 

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पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर युवक ने ​खाया जहरीला पदार्थ | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र के पारा कमाल गांव में पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर बुधवार की शाम युवक ने किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के पारा कमाल गांव निवासी पिंटू राजभर 22 पुत्र संतलाल बुधवार की शाम पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर घर में रखा किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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