अब प्रतिदिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजारः जिलाधिकारी | #TEJASTODAY
जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि जनपद में समस्त बाजार सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन प्रातः ़9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाले साप्ताहिक बंदी रविवार को रखी जाएगी। रविवार के दिन जो सप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है।
समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए दुकानें खुले रह सकते हैं। इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थिति औद्योगिक कारखाने जिस दिन में आईटी एवं आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्य स्थापित की जाएगी।
जनपद में अन्य दिनों के अलावा रविवार को केवल दूध की दुकानें, सब्जी, फल के ठेले निर्धारित वार्डों में घूमकर विक्रय करेंगे तथा सब्जी मंडी व फल मंडी खुली रहेगी एवं गल्ला मंडी बंद रहेगी। दवा की दुकानें सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुली रहेगी। प्रतिबंध की अवधि में भी आवश्यक सेवाएं तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दूध की दुकानें एवं ठेले द्वारा वार्डों में घूम घूम कर सब्जी, फल आदि का विक्रय खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्य व्यक्तियों, कोरोना वायरस, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलवे से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने स्थल को जाने वाले व्यक्तिया/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्णतया खुले रहेंगे।
इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत राज अधिकारी नोडल होंगे एवं शहरी क्षेत्रों में मुख्य राजस्व अधिकारी नोडल होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों का व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनमें से संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
इन कार्यों में लगे समस्त कोरोना वारियर्स/अधिकारी/कर्मचारी को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का पहचान पत्र ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं रहेगा। इसमें सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थान, अस्पताल मेडिकल, कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन एवं प्रशासन और पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा एड्रेस सिस्टम द्वारा संचारी रोग से बचाव के संबंध में जागरूक कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
जनपद मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों, यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखेंगे कि आदेशों का पालन हो लाउडस्पीकर से लोगों को जागरुक भी करें। मास्क न लगाने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे तथा इसका विवरण प्रतिदिन शाम को मेरे समक्ष, पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देंगे। 20 सितंबर के बाद शादी विवाह एवं अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। तब तक पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी। 21 सितंबर से समस्त सामाजिक अकादमी, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सहित अन्य सामूहिक विधियों के अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगी। तब तक पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान व उपयोग निषेध होगा। उनकी बिक्री से संबंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 6 फीट (2 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखा जाएगा तथा केवल चिकित्सकीय, आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्तियों का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में संघन कान्टेक्ट टैस्टिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथा आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें अपना फेस मास्क एवं गलप्श का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्याप्त व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि व्याप्त व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस सील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार में एक प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा सामग्री का प्रयोग किया जाए।
समस्त प्रकार के वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच एवं कोविड एवं डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। समस्त जोन में 65 से अधिक आयु के व्यक्तियों से सह-रुग्णता अर्थात 1 से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गंभीर, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों घरों के अंदर ही रहेंगे। सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य अवस्थाओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। आरोग्य सेतु एप शुरुआती संक्रमण के खतरों को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्तियों एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत उपरोक्त बिंदुओं में खोलने वाली समस्त दुकानें, प्रतिष्ठान, औद्योगिक संस्थानों में समस्त काम करने वाले कर्मियों को उनके मोबाइल फोन में एवं प्रतिष्ठानों के स्वामियों द्वारा अपने मोबाइल फोन में भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त सभी दुकानदार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्वामियों को अपने दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आरोप सेतु ऐप को डाउनलोड करने हेतु हार्डिंग, फ्लेक्स लगाया जाएगा तथा यथा संभव सभी क्रेताओं से यह पूछा जाएगा कि इसे डाउनलोड कर लिया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में उन्हें प्रेरित करेंगे लॉक डाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भादवि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। होटल पूर्व की भांति 24 घंटे खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स (पक्के भवन में) संचालित प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेगी। समस्त सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, सभागार तथा इस प्रकार की अन्य स्थान बंद रहेंगे, तथापि ओपेन एयर थिएटर को 20 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। साप्ताहिक बंदी अब अन्य किसी दिन नहीं होगी। केवल रविवार को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी।
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Gepostet von Tejastoday.com am Samstag, 29. August 2020