5वें चरण के चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
5वें चरण के चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
3 मई तक होगा नामांकन, 20 मई को होगा मतदान
मुकेश तिवारी
झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के पांचवे चरण में झाँसी-ललितपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल (शुक्रवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। साथ ही झांसी-ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के पांचवे चरण की झाँसी-ललितपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 3 मई (शुक्रवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई (शनिवार) को की जायेगी। 6 मई (सोमवार) को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। पांचवे चरण का मतदान 20 मई (सोमवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 4 जून (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी। 6 जून से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि पांचवें चरण की झांसी-ललितपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2149755 मतदाता हैं जिसमें 1131476 पुरूष मतदाता, 1018179 लाख महिला मतदाता तथा 100 थर्ड जेन्डर हैं। झांसी-ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1381 मतदान केन्द्र तथा 2257 पोलिंग बूथ हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी अनिवार्य रूप से अपराह्न 3 बजे तक दाखिल करना होगा।आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
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