3 मई तक दाखिल किये जा सकेंगे नामांकन

3 मई तक दाखिल किये जा सकेंगे नामांकन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
रूपा गोयल
बांदा। जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार से लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। कोई भी व्यक्ति पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है। 3 मई को अपरान्ह 3 बजे के उपरान्त कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नामांकन दाखिल करने के लिए न्यायालय कक्ष में उम्मीदवार के साथ कुल 4 व्यक्ति अन्दर आ सकते हैं। इस प्रकार कुल अधिकतम 5 व्यक्ति न्यायालय कक्ष में अन्दर आ सकते हैं। न्यायालय परिसर के 100 मीटर परिधि के भीतर अधिकतम 3 वाहन अनुमन्य होंगे। नामांकन उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य की जायेगी। 6 मई को नामांकन के नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रांे की वापसी उम्मीदवार उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।
निर्दलीय उम्मीदवार मुक्त प्रतीक चिन्हों में से 3 चिन्ह अपने पसंद के क्रम से उल्लेख कर सकते है। नाम वापसी का आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है। सुविधा पोर्टल पर चुनाव कार्यालय, रैली, जनसभा की अनुमति हेतु 48 घंटे पूर्व आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चुनाव प्रचार काफिले में वाहन के प्रयोग की कोई पाबंदी नहीं है किन्तु एक साथ अधिकतम 10 वाहन चल सकते है, यदि 10 वाहन से अधिक है तो 100 मीटर का गैप होगा। वाहन पर अधिकतम एक झंडा लगाया जा सकता है जिसका साइज 1×1/2 फिट होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा। अनुमति लेने के उपरान्त रात्रि 10 बजे के उपरान्त प्रातः 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा। नामांकन परिसर के 100 मीटर परिधि के अन्दर कोई नारेबाजी नहीं की जायेगी। नामांकन परिसर के 100 मीटर परिधि के अन्दर उम्मीदवार प्राईवेट वीडियो ग्राफर लेकर नही आयेगा।
नामांकन स्थल पर कोई व्यक्ति बीड़ी, माचिस, स्याही, शस्त्र आदि लेकर नहीं आयेगा। कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता व एक सहायक मतदान अभिकर्ता नामित कर सकता हैै। सहायक मतदान अभिकर्ता निर्वाचन के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा। ईवीएम का प्रथम रैण्डमाइजेशन राजनैतिक दलों के समक्ष कराया जा चुका है। मतदान कार्मिकों को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट एवं ईडीसी की सुविधा प्रदान की जायेगी।सी-विजिल में आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी जा सकती है तथा एनजीएसपी पोर्टल पर भी निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मतदान प्रतिशत का लक्ष्य 85 प्रतिशत तक ले जाने का है जिसके लिए लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। मतदान हेेतु बुलावा टोली द्वारा नये मतदाताओं, बुजुर्ग एवं महिला मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है।
85 वर्ष आयु से अधिक व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को होेम वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये जाने हेतु 3 आबजर्बरों के आदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें से व्यय आबजर्बर जनपद बॉदा आ गये हैं जिस किसी को भी व्यय से सम्बन्धित शिकायत हो तो प्रातः 10 बजे सर्किट हाउस में अवगत करा सकते हैं। मतदान दिवस 20 मई को प्रत्येक बूथ पर टेंट, छाया, पेयजल की व्यवस्था रहेगी। हर बूथ पर सेल्फी प्वाइंट तथा मतदाता सहायता केन्द्र भी बनाया जायेगा। आज 21 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है तथा कोई भी नामांकन नहीं हुआ है।नामांकन स्थल पर महिला एवं पुलिस कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगायी गई है। व्हीट वेब से बचाव हेेतु एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। लोगों को व्हीट वेब से बचाव हेतु क्या करें?, क्या न करें?, का प्रचार किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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