हत्यारोपी पिता को आजीवन कारावास
हत्यारोपी पिता को आजीवन कारावास
अपनी बेटी की गला दबाकर की थी हत्या, बेटे ने दर्ज कराया था मुकदमा
अजय जायसवाल
गोरखपुर। बेटी की हत्या का दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पिता अरुण राय पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। रुपए न जमा करने पर आरोपी को 6 महीने की सजा अलग से काटनी होगी। दरअसल 28 अप्रैल 2021 को बड़हलगंज के तिहामुहम्मदपुर गांव के सिरकिरा गांव में अरुण राय के घर में उनकी बेटी की लाश मिली थी। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम में सामने आया कि पिता अरुण ने ही बेटी शिवांगी की हत्या की हैं। इसके बाद अरूण के बेटे वैभव कुमार ने उन पर हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने केस दर्ज कर अरुण राय को जेल भेजा था।
बेटे वैभव का आरोप था कि पिता ने ही उसकी छोटी बहन शिवांगी राय की हत्या की है। अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने एक साल बाद ही आपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी, गवाहों के बयान, साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी को सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ल एवं बृजेश सिंह का कहना था कि वादी वैभव कुमार राय ग्राम तिहामुहम्मदपुर टोला सिरकिरा का निवासी है। 28 अप्रैल 2021 को समय करीब 10.15 बजे वादी के पिता अरुण कुमार राय किसी बात पर नाराज होकर उसकी छोटी बहन शिवांगी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। उधर पुलिस का कहना है कि सजा दिलाने में मामले के विवेचक और बड़हलगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय व तुल कुमार शुक्ल का योगदान रहा।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।