सरकार की नजूल की सम्पत्तियों के अधिग्रहण वापसी के लिये सौंपा गया ज्ञापन
रूपा गोयल
ओरन, बांदा। जिला उद्योग व्यापार मंडल बांदा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर पूरे उत्तर प्रदेश के नजूल संपत्तियों को अधिग्रहण करने संबंधी प्रदेश की राज्यपाल द्वारा 7 मार्च 2024 को एक अध्यादेश पारित किया गया था। इस अध्यादेश को लेकर प्रदेश के व्यापारी उद्यमी तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों में चिंता व रोष व्याप्त है। इस अध्यादेश को वापस लेने एवं नजूल संपत्तियों के फ्री होल्ड शुरू किए जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौपे ज्ञापन में संगठन ने कहा गया है कि 100 वर्षों से अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल संपत्तियों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यवसायिक औद्योगिक रिहायश के उद्देश्य किया जा रहा है। व्यापार मंडल इस अध्यादेश का विरोध करता है, क्योंकि यह लोकहित में नहीं है। व्यापार मंडल अविलंब इस अध्यादेश को वापस लेने एवं पूर्व की भांति नजूल की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की योजना को पुनः शुरू किए जाने की मांग करता है।![](https://tejastoday.com/wp-content/uploads/2024/06/ADD-Faridul-Haq.jpg)
जिलाधिकारी दुर्गा नागपाल को ज्ञापन देने में प्रदेश संयुक्त महामंत्री चारु चंद्र खरे, प्रदेश संगठन मंत्री विष्णु गुप्ता, राधेश्याम मसुरहा, जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश सर्राफ, जिला महामंत्री कमलेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता कल्पना, संजय मिश्रा, नगर अध्यक्ष संतोष अनसनकारी, नगर महामंत्री संजीव सेठ, राकेश त्रिपाठी, प्रेम गुप्ता, राकेश राठौर, अनमोल जड़िया, संतराम सोनी, हरिशंकर सोनी, विनय विक्की, महेश गुप्ता, फरीद अहमद, वीरेंद्र गुप्ता, राजा बाबू दुबे, शंकर बाबू गुप्ता, नवीन प्रकाश, रानू गुप्ता सहित तमाम व्यापारी नेता उपस्थित रहे।
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