रविन्द्र कुमार
फिरोजाबाद। दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 3 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर हाथवंत में 5 साल पहले खेत में पशु घुसने के मामले में की गई 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड लगाया है।
वादी अनुराग शर्मा निवासी शेखूपुर हाथवंत द्वारा 17 दिसंबर 2017 को खैरगढ़ थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया था कि 16 दिसंबर की दोपहर 2 बजे उनके खेत में गांव के निवासी भोला के पशु घुस गए थे। पशुओं को बाहर निकालने के बाद उनके ताऊ प्रभु दयाल और पिता शंभू दयाल भोला के घर पशुओं के घुसने की शिकायत करने पहुंचे तो भोला ने अपनी पत्नी ज्योति देवी व अन्य के साथ उन पर हमला बोल दिया। इलाज के दौरान दोनों भाई शंभू दयाल और प्रभु दयाल की मौत हो गई थी। शैलेंद्र चौहान ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने भोला और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। बाकी 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद वादी पक्ष ने न्याय मिलने पर खुशी जाहिर की है। 19 जुलाई 2015 को नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ अश्लील हरकत, छेड़खानी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के दोषी गोपाल को कोर्ट ने 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। किशोरी के परिजनों ने खुशी व्यक्त की है।
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