Jaunpur News : दुर्घटना में मृत बच्चे के परिजनों को डेढ़ माह में ही मिली 6.50 लाख क्षतिपूर्ति

Jaunpur News : दुर्घटना में मृत बच्चे के परिजनों को डेढ़ माह में ही मिली 6.50 लाख क्षतिपूर्ति

राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना के 32 मुकदमों का हुआ निस्तारण

जौनपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिये गठित एडीजे अशोक कुमार यादव व हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट की पीठ में ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम की उपस्थिति में दुर्घटना के 32 मुकदमों का निस्तारण मतापुर स्थित क्लेम ट्रिब्यूनल में किया गया। पीड़ित पक्षों को कुल 1.67 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति मिली। दीप प्रज्ज्वलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश सिंह व प्रवीण श्रीवास्तव ने सर्वाधिक मुकदमे सुलह समझौते से निस्तारण करवाया।

जानकारी के अनुसार सरपतहां थाना क्षेत्र के मिसिरपुर सूरापुर रुदौली मार्ग पर 18 जून 2021 को 6ः15 बजे ट्रक से दुर्घटना में 15 वर्षीय विशाल की मृत्यु हो गई थी। 22 जुलाई 2021 को मृतक के पिता जीतलाल व माता अनीता निवासी पूरा सम्भल शाह की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व निलेश निषाद एडवोकेट ने ट्रक मालिक व ड्राइवर रणविजय एवं चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा किया।

बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश सिंह ने कंपनी से 6.50 लाख क्षतिपूर्ति दिलाने की वार्ता की जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए और मुकदमा दाखिल होने के मात्र डेढ़ महीने में पहली तारीख के पहले ही याचिका का निस्तारण हो गया। कोर्ट ने एक माह में क्षतिपूर्ति की रकम पीड़ित पक्ष को देने का बीमा कंपनी को आदेश दिया। इसी प्रकार 25 अक्टूबर 2020 को सड़क दुर्घटना में घायल सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी बाबुलनाथ को बीमा कंपनी चोलामंडलम से आपसी वार्ता के बाद ढाई लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश हुआ। इस अवसर पर अधिवक्ता सूर्यमणि पाण्डेय, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, अवधेश यादव, जयप्रकाश पटेल, कर्मचारी राज नारायण यादव, विश्वरूप अस्थाना, मोहसीन जमाल आदि मौजूद रहे।

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