Jaunpur News : 3 दिन के अन्दर सूचना कार्यालय में जमा करें प्रोफार्मा
जौनपुर। उप निदेशक पर्यटन वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल ने बताया कि पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत समस्त टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स/बारात घर, मैरिज लॉन/वेसाइड एमिनिटीज (ढाबा) को पंजीकृत करते हुए नीति के अनुमन्य लाभ प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त के अंतर्गत जनपद में कोई व्यक्ति/फर्म नया टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स/बारात घर, मैरिज लॉन/वेसाइड एमिनिटीज (ढाबा) को संचालित करना चाहता है तो संलग्न प्रोफार्मा को भरकर 3 दिवस के अंदर जिला सूचना कार्यालय में जमा कर सकता है।
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