Jaunpur News: 11 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत ने बताया है कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 11 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सचिव शिवानी रावत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत शीघ्र सुलभ व सक्षम न्याय पाने का तथा आपसी भाई-चारे से वाद निस्तारण का एक मंच है।
लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय अपराधिक वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, स्टाम्प/पंजीयन वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक रिकवरी वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय दण्ड वाद एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के प्रकरण, सेवा एवं सेवानिवृत्ति के परिलाभों से संबंधित मामलें, बाट-माप, प्रचालन अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित चालान, चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत चालान, नगर पालिका/नगर निगम संबंधी गृहकर/जलकर के मामले, किरायेदारी वाद, स्थायी लोक अदालत के मामलें, मनरेगा प्रकरण, प्रि-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जिसमें निस्पादन योग्य डिक्री पारित हो, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से सम्बन्धित मामलें, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत चालान, वन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय प्रकरण, प्रकीर्ण सिविल/दाण्डिक अपील तथा अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण को निस्तारण हेतु संदर्भित किया जा सकता है।
सचिव द्वारा वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा आम-जनमानस से यह अपील की गयी कि लोक अदालत की प्रक्रिया कानूनी जटिलताओं से परे सहज एवं आपसी समझौते पर आधारित होती है। सभी लोग राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 को अपने मामलों का निस्तारण कराकर लाभान्वित हों तथा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये।