Jaunpur News : बढ़ते दुर्घटना के मामलों के निपटारे के लिये लोक अदालत प्रभावी अस्त्रः ट्रिब्यूनल जज
Jaunpur News : बढ़ते दुर्घटना के मामलों के निपटारे के लिये लोक अदालत प्रभावी अस्त्रः ट्रिब्यूनल जज
एक्सीडेंट क्लेम के 57 मामलों का हुआ निस्तारण, 2.88 करोड़ मिलेगी पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति
हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
जौनपुर। मोटर दुर्घटना अधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एक्सीडेंट क्लेम के 57 मामलों का लोक अदालत में निस्तारण हुआ। 2.88 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षों को मिलेगी। इसके अलावा 32 प्रकीर्ण मामलों में 29 का निस्तारण किया गया जिसमें रिफंड वाउचर के माध्यम से 84.24 लाख रुपए याचीगण के पक्ष में अवमुक्त किये गये। यह जानकारी सहायक लेखाकार राज नारायण यादव ने दी। अधिकरण के जज भूदेव गौतम ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोक अदालत ही वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने में प्रभावी अस्त्र साबित होगी। दुर्घटना में परिवार उजड़ जाते हैं।
उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि बीमा कंपनियों से सुलह समझौते के माध्यम से उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिल जाती है तो यह मरहम का काम करेगा और वर्षों कोर्ट कचहरी के चक्कर मुक्ति मिलेगी। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान में 1976 में व्यवस्था की गई थी कि निर्धन और कमजोर तबके के लोगों को न्याय से वंचित न होना पड़े। बाद में लोक अदालत का गठन किया गया। दुर्घटना में उजड़े परिवारों को त्वरित क्षतिपूर्ति दिलाना लोक अदालत का मूल उद्देश्य है। लोक अदालत में सुलह पर धनराशि एकमुश्त मिल जाएगी। फिक्स डिपाजिट नहीं होगा। जज भूदेव गौतम की इस व्यवस्था से इस बार समझौते के मामलों में इजाफा हुआ और भविष्य में भी होगा। अधिवक्ता अमरपाल यादव ने कहा कि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय दिलाना ही कानून का उद्देश्य है जिसकी पूर्ति लोक अदालत में होती है। इस अवसर पर वीरेंद्र सिन्हा, कृपाशंकर श्रीवास्तव, प्रवीण मोहन श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह, राणा प्रताप सिंह, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, अवधेश यादव, जीपी सिंह, बृजेंद्र कुमार, जेसी पांडेय, अरविंद अग्रहरि आदि उपस्थित रहे।
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