Jaunpur News : मारपीट के मामलों में ग्राम न्यायालय नें 6 को सुनाया सजा
Jaunpur News : मारपीट के मामलों में ग्राम न्यायालय नें 6 को सुनाया सजा
सजा के साथ अर्थदण्ड से भी किया दण्डित
विपिन मौर्य एडवोकेट
मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीनस्थ ग्राम न्यायालय द्वारा पहली बार दो मामलों में 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही अभियुक्तों को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
बताते हैं कि मछलीशहर तहसील क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में जिला सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीनस्थ लगभग दो वर्षों पूर्व स्थापित ग्राम न्यायालय मछलीशहर में हो रहे मुकदमा संख्या 13/2020, एनसीआर संख्या 107/1999 थाना मुंगराबादशाहपुर स्टेट बनाम मो0 खालिद में विवेचनों परान्त विवेचक उपनिरीक्षक राजीव सिंह द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी मो0 इमरान की सम्यक पैरवी के चलते न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमे के अभियुक्तों मो0 खालिद एवं मो0 सलीम को दोषसिद्धि करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर 15 सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा गया।
इसी क्रम में मुकदमा संख्या 424/2020 , एनसीआर संख्या 33/ 2010 थाना पंवारा स्टेट बनाम सियाराम के मुकदमे में विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक गौरी शंकर शुक्ल द्वारा विवेचनोंपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मुकदमे के विचारण दौरान अभियोजन अधिकारी मो0 इमरान की सम्यक पैरवी के चलते न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमें के अभियुक्तों सियाराम, शान्ति देवी, सुभाष एवं सुनील कुमार को दोषसिद्ध करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर दो-दो हजार रुपए के से दण्डित करते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा गया।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।