JAUNPUR NEWS : यदि जनपद के निवासी न हो तो तत्काल बाहर हो जायं: डीएम

JAUNPUR NEWS : यदि जनपद के निवासी न हो तो तत्काल बाहर हो जायं: डीएम

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है जो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आदर्श आचार संहिता के किताब के पृष्ठ सं0-9 के बिन्दु सं0-4 (ड) में उल्लेख किया गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा।

उक्त के क्रम में आदेशित है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय निकाय के निवासी नहीं है, वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो जनपद के निवासी नहीं है, वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व यानी 2 मई के सायं 6 बजे तक जनपद को छोड़ देंगे।

आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।

Jaunpur News: Two arrested with banned meat

Job: Correspondents are needed at these places of Jaunpur

बीएचयू के छात्र-छात्राओं से पुलिस की नोकझोंक, जानिए क्या है मामला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Recent