JAUNPUR NEWS : टीडी कालेज में बालिका जागरूकता अभियान का हुआ शुभारम्भ

JAUNPUR NEWS : टीडी कालेज में बालिका जागरूकता अभियान का हुआ शुभारम्भ

सोशल मीडिया पर दूसरे के नाम पर आईडी बनाना अपराध है: ओपी जायसवाल
पुलिस विभाग के साइबर विशेषज्ञ ने गोष्ठी में छात्राओं को दी जानकारी
जौनपुर। नगर के टीडी इण्टर कालेज में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत बालिका जागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया गया। बालिका जागरूकता अभियान में सभी छात्राओं सहित महिला अध्यापिका सम्मिलित हुईं। बच्चियों को सम्बोधित करते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय पाण्डेय ने 1098, 181, हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दिया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसी सभी बच्चियॉ पात्र हैं, जिनके परिवार का आकार दो बच्चों का है। अगर परिवार में दो बच्चियॉ हैं तो दोनों योजना हेतु पात्र हैं। एक लड़का एवं एक लड़की होने पर लड़की योजना हेतु पात्र है। योजना में एक बार आवेदन कर देने के बाद आगे की श्रेणियों में स्वतः आवेदन हो जाता है। इस योजना की प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर 2000 रू0, द्वितीय श्रेणी में बालिका का टिकाकरण होने पर 1000, तृतीय श्रेणी में बालिका के कक्षा 1 में नामांकित होने पर 2000 रू0, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में नामांकन पर 2000 रू0, पंचम श्रेणी कक्षा 9 में नामांकन पर 3000 रू0 और पंचम श्रेणी में हाईस्कूल के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा में नामांकन या इण्टरमीडिएट बाद स्नातक या उसके समकक्ष में नामांकन 5000 रू0 मिलता है। इसी क्रम में दिव्या शुक्ला जिला दिब्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही बालिकाओं को सिविल सेवा की तैयारी हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही बताया कि अपने लिये लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दिन रात एक कर दें। बाल संरक्षण अधिकारी ने उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बताया कि इस योजना में 0 से 18 वर्ष के वह बच्चे पात्र हैं जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड के कारण हो गयी है और उनके जीवित अभिभावक की आय 2 लाख से कम है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच के साइबर सेल प्रभारी ओपी जायसवाल ने बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दिया। साथ ही बताया कि अगर आप दूसरे के नाम से आई0डी0 बनाते हुये सोशल मीडिया एकाउन्ट का संचालन कर रहे हैं तो आई0पी0 एक्ट की धारा 66डी के तहत अपराध है। इसमें आपको 3 लाख रू0 की जुर्माना व 3 वर्ष की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया एकाउन्ट में निजी जानकारी उपलब्ध न करायें। जैसे आपको अपना जन्मदिन बताना है तो आप यह सोचते हैं कि अगर गलत जन्मदिन भरेंगे तो हमें जन्मदिन मुबारकबाद नहीं मिल पायेगी। इसके लिये आप यह कर सकते हैं कि जन्मदिन की तारीख व महीना समान रखें लेकिन वर्ष में परिवर्तन कर दें। जहां तक हो सके, फोटो न लगायें। आवश्यक होने पर अपनी आईडी को प्राइवेट करें। पासवर्ड में मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि या नाम का उपयोग नहीं करें। स्ट्रांग पासवर्ड बनायें व समय-समय पर बदलें। आज के समय में नया अपराध आया है। श्री जायसवाल ने कहा कि ए0आई0 का उपयोग कर आवाज की डबिंग की जा रही है। ऐसा होने पर जिस व्यक्ति की आवाज में आपको मैसेज मिला है, उस व्यक्ति के सही नम्बर पर जिस पर आप पूर्व में बात करते हो कॉल कर प्रकरण का कन्फर्म करें। सोशल मीडिया एवं आर्थिक अपराध सेे सम्बन्धित किसी भी घटना हेतु 1930 हेल्पलाइन नम्बर का उपयोग करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र यादव ने जिला प्राधिकरण के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुये प्राधिकरण से किसी भी समस्या में सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। विशेष किशोर पुलिस यूनिट की उपनिरीक्षक ज्योति मिश्रा व महिला कान्स्टेबल अर्चना सिंह ने विशेष किशोर पुलिस यूनिट सभी थानों पर गठित महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ व 112 नम्बर के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के समापन उद्बोधन में विद्यालय के प्रधानाचार्य डा. सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि हम विद्यालय शिक्षा अनुशासन व स्वच्छता के मानक पर संचालित कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं आयेगी। आज जिन चीजों की जानकारी दी गयी, वह हम सभी के लिये उपयोगी है और निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नम्बरों का लाभ उठायेंगे। सभी कक्षाध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्लास में प्रतिदिन दो मिनट का समय सरकार द्वारा संचालित नवीन योजनाओं हेल्पलाइन नम्बरों और कानूनों के जानकारी के लिये दें।अपराधियों को अपराध करने के लिये जगह न दें। किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलें। कार्यक्रम का संचालन सुनील सिंह प्रवक्ता अर्थशास्त्र ने किया। इस अवसर पर तमाम सम्बन्धित लोगों की उपस्थिति रही।

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