Jaunpur News : बेदखली आदेश का छह वर्ष बाद भी नही हो सका क्रियान्वयन
सड़क खाम की जमीन पर हुये अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने में राजस्व विभाग पर हीला—हवाली करने का आरोप विपिन मौर्य एडवोकेट मछलीशहर, जौनपुर। उपजिलाधिकारी न्यायालय के ठीक पीछे सरक खाम की भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण हो गया। मामले में छः साल पहले बेदखली आदेश जारी किया गया। अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के बजाय मामले को जांच के नाम पर उलझाया रखा है। लोगों का आरोप है कि राजस्व विभाग जान—बूझकर मामले में हीला—हवाली कर रहा है।
उक्त स्थान पर सरक खाम की भूमि खाली पड़ी थी जिस कतिय लोगों ने अवैध कब्जा किया बाद में धीरे धीरे निर्माण कर लिया तो लोगो ने विरोध किया। मामला उपजिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो मुकदमे में निर्णय लेते हुए 27 अप्रैल 2016 को पैमाईश कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी हुई। विपक्षी कमिश्नर वाराणसी के न्यायालय में निर्णय को चुनौती दिया किंतु कोई राहत नहीं मिली तो 2018 में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा गया जिसमे ईओ ने निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्त कराने की सिफारिश की किंतु मामले का अभी भी समाधान नहीं हुआ। रास्ते की भूमि खाली कराने के लिए लोग परेशान है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार मामले के बाबत उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया का कहना है कि उक्त प्रकरण संज्ञान में नहीं है। मामले की जानकारी प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायेगी।
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