Jaunpur News: मछलीशहर में तालाब की भूमि पर फर्जी इन्द्राज पर मुकदमा दर्ज
मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर के कस्बा घिसुआ खास में (बरईपार चौराहा) तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा तत्कालीन लेखपाल को साजिश में लेकर सरकारी तालाब को नान जेड में परिवर्तित कर अपने साथ पूरे खानदान का नाम दर्ज कराकर बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया है । मिली जानकारी के अनुसार तहसील मछलीशहर के अंतर्गत कस्बा घिसुआ खास में आराजी नंबर 1931/2 एकड़ 62 डिसमिल जो जमीनदारी टूटने के समय अर्थात 1 जुलाई 1952 में सरकारी तालाब खाते में अंकित रहे और 1387 फसली मे यानी 1980 तक सरकारी तालाब खाते में अंकित रहा जिस पर नगर के ही कुछ भू माफियाओं की नजर तालाब पड़ी।
जेड के तालाब को राजस्वकर्मियों को साजिश में लेकर सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर नान0 जेड0 खाते में परिवर्तित कर नगर के कटरा निवासी हरिमोहन सिन्हा पुत्र शंभूनाथ सिन्हा द्वारा अपने साथ अपने पूरे खानदान का नाम तालाब की भूमि पर तत्कालीन हल्का लेखपाल हजारी लाल को मिलाकर नाम दर्ज करा लिया तथा उक्त तालाब पर दर्ज नाम के आधार पर तालाब की भूमि कई लोगों के नाम विक्रय कर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर सर्व फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा उपजिलाधिकारी मछली शहर के न्यायालय में 2014 में एक वाद दाखिल किया जिसमें उपजिलाधिकारी महोदय ने 2 साल के सुनवाई के बाद तथा खाते में दर्ज नाम हरिमोहन सिन्हा के बयान के आधार पर उनका नाम तालाब उक्त पर गलत दर्ज है, के आधार पर 6/5/2016 को खतौनी में दर्ज फर्जी नामों को निरस्त करते हुए तालाब खाते में दर्ज कर दिया गया जिसके खिलाफ अन्य खातेदारों ने मण्डलायुक्त वाराणसी के न्यायालय में निगरानी दाखिल किया।
4 वर्षों तक सुनवाई करने के बाद आयुक्त द्वारा 30 जनवरी 2021 को अपील खारिज करते हुए उपजिलाधिकारी मछलीशहर के आदेश को बरकरार रखा। इसके बावजूद भी हरिमोहन सिन्हा द्वारा उपजिलाधिकारी मछलीशहर के न्यायालय में यह कहकर तजविसानी दाखिल किया कि उक्त तालाब हमारी निजि तालाब की भूमि है। इस पर सर्वगूंज फाउंडेशन के प्रबन्धक आलोक विश्वकर्मा द्वारा 3 अगस्त 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर के न्यायालय में धारा 156 (3 )के तहत प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने 19 अगस्त 2021 को थानाध्यक्ष मछलीशहर को आदेशित किया कि 7 दिन के अन्दर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराये। इस पर थानाध्यक्ष मछलीशहर ने हरिमोहन सिन्हा पुत्र स्व. शम्भूनाथ सिन्हा व तत्कालीन हल्का लेखपाल हजारी लाल के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।