बजट लैप्स हुआ तो आहरण वितरण अधिकारी का होगा उत्तरदायित्व: डीएम
अंकित सक्सेना
बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आदेश दिया कि वित्तीय वर्ष 1013-14 से कोषागारों में समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किये जा रहे हैं एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली लागू है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिलम्बतम 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायं जिससे प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चैकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान हेतु ऑथराइजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च रात्रि 2 बजे तक ही हो पायेगा।
31 मार्च को आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने तथा कोषागारा द्वारा बिलों का पारण किये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है जिसके अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में 8 बजे एक बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। कोषागार द्वारा ट्राजेक्शन अप्रूवल अपरान्ह 09ः00 बजे तक होगा।
इसके बाद कोषाहार में होजेक्शन एवं पूल को समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को विदित है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्ति पर है माह मार्च में कोषागार में बिल पारण हेतु देयकों की संख्या अत्यधिक मात्रा में रहती है जिस कारण माह के अन्तिम दिनों में ई-कुबेर (सेन्ट्रल सर्वर) पर अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है जिससे देयकों के समयान्तर्गत भुगतान करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं बजट के कालातीत/व्यपगत होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
इस स्थिति को नियन्त्रण में रखने हेतु उन्होंने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2022-23 में अद्यतन प्राप्त बजट के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रत्येक दशा में 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। 26 मार्च से उन्हीं देयकों को कोषागार द्वारा स्वीकार किया जायेगा जिनका बजट आवंटन 25 मार्च या उसके उपरान्त प्राप्त हो। बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्णरूप से उत्तरदायित्त्व होगा।
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