हत्यारोपी पति—पत्नी को हुई उम्रकैद
तेजस टूडे ब्यूरो
एनके मिश्र
लखीमपुर खीरी। जमीन के लालच में पिता की हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी बेटे व बहू को उम्रकैद की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2016 को रात करीब दो बजे अचानक पिता की बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मेराज ने पिता की चारपाई की तरफ देखा तो बड़े भाई अतहर हुसैन उसकी पत्नी रुखसाना पिछले दरवाजे से भाग रहे थे। पिता खून से लथपथ पड़े थे। सिर पर चाकू के घाव थे। भाई व भाभी ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट मृतक के छोटे पुत्र मेराज की तहरीर पर भाई अतहर हुसैन व भाभी रुखसाना के विरुद्ध हत्या के आरोप में दर्ज की गई। मुकदमा एडीजे अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत कई गवाह पेश किये। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी बेटे अतहर व बहु रुखसाना को उम्रकैद व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।






