हाईकोर्ट ने की सरकार की जमकर खिंचाई, पढ़िए पूरी खबर
देहरादून (पीएमए)। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर बुधवार को राज्य सरकार की जबर्दस्त खिंचाई की और चारधाम यात्रा पर विचार कर 28 जून तक कोर्ट को बताने को कहा है। यही नहीं कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों को लेकर भी स्वास्थ्य महकमे से सात जुलायी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अगुवाई वाली पीठ ने ये निदेर्श कोरोना महामारी को लेकर सचिदानंद डबराल और अन्य आधे दर्जन से अधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिये हैं। इस दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी व संयुक्त सचिव पर्यटन डा. आशीष चौहान कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट ने कहा कि हाल ही में संपन्न गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोविड महामारी को लेकर जारी मानकों का खुल्लमखुला उल्लंघन किया गया। हर की पैड़ी पर एकत्र भीड़ ने न तो सामाजिक दूरी व न ही मास्क का पालन किया। पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। नीम करौली धाम में भी मंगलवार को कपाट खुलने के मौके पर हजारों श्रद्धालु एकत्र हो गये और यहां भी मानकों का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों का नुकसान न केवल माता पिता का नुकसान है बल्कि इसमें देश का नुकसान है। ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकार के चारधाम यात्रा की अनुमति पर सवाल उठाये।
हालांकि मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि वह कोर्ट की चिंता को कैबिनेट के सामने रखेंगे और चारधाम यात्रा पर विचार करेंगे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचागत विकास को लेकर सात जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।