शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। केंद्र सरकार द्वारा योजना अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफएसए में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को जनवरी से एक वर्ष हेतु नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वीरेंद्र कुमार महान जिला पूर्ति अधिकारी चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह नवंबर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 6 जनवरी से प्रारंभ होकर 16 जनवरी तक संपन्न होगा।
उक्त अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल) का निशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। वितरण के दौरान जिलाधिकारी के स्तर से नामित किए गए नोडल अधिकारी उचित दर विक्रेता की दुकान में उपस्थित रहकर खाद्यान्न का वितरण संपन्न कराएंगे।
उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का वितरण का प्रातःकाल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्यान्न के वितरण में पोटेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोटेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जा सकेगा।
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