गणना परिसर में इलेक्ट्रॉनिक सामान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे: जिला निर्वाचन अधिकारी
संतोष तिवारी
मैनपुरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण. कम्प्यूटर, मोबाइल, लेपटाप को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है, गेट नम्बर 1 से अधिकारी, गणना कार्मिक, मीडियाकर्मी प्रवेश करेंगे, गेट नम्बर 3 से सभी विधानसभाओं के गणना अभिकर्ता को प्रवेश दिया जायेगा जहां से गणना कार्मिक अपने निर्धारित विधानसभा के गणना पंडाल में पहुंचेंगे, गेट नं. 1 व 3 पर तलाशी होगी और जिसके पास प्रतिबन्धित उपकरण मोबाइल पाया गया उसे गेट पर ही जमा कराया जायेगा, गणना कार्मिकों, गणना अभिकर्ताओ, प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओ, अधिकारियों, पत्रकारों के प्रवेश के बाद दोनों गेट भी बन्द कर दिये जायेंगे।
सबसे पहले प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट मतपत्रों की गिनती राजपत्रित अधिकारियो द्वारा की जायेगी, आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी होगी। स्ट्रांग रूम से लेकर गणना पण्डाल तक ईवीएम को सीपीएमएफ के सुरक्षा घेरे में पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है, स्ट्रांग रूम, गैंगवे, गणना पण्डाल के द्वार पर केन्द्रीय बल के जवान तैनात रहेगें।
उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने गणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति में लोकसभा उप निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेते हुये दी।
उन्होने बताया कि गणना अभिकर्ता अपनी-अपनी टेबल पर उपस्थित रहकर गणना प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगें, गणना की प्रत्येक गतिविधि की निर्वाध वीडियोग्राफी होगी, मतगणना को निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराये जाने की मुकम्मल व्यवस्था की गयी है। गणना संबंधी प्रत्येक गतिविधि पूरी तरह पारदर्शी होगी। उन्होने गणना प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्मिकों, एजेण्टों. अधिकारियों, पत्रकारों से कहा कि वह समय से गणना स्थल पर पहुंचें, ताकि प्रवेश में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि मतगणना हेतु सुरक्षा व्यवस्था के फुलप्रूफ इन्तजाम किये गये हैं, मतगणना क्षेत्र की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी, समस्त विधानसभा के गणना एजेण्ट स्टेडियम में वाहन खड़े करने के उपरान्त गेट नं.03 से प्रवेश करेगें। उन्होंने प्रत्याशियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा की गणना स्थल के आस-पास कहीं भी भीड़ एकत्र न होने दें. जनपद में धारा 144 लागू है। एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र होना दण्डनीय अपराध है, सभी लोग धारा-144 का कड़ाई से पालन करें, जनता के फैसले को सभी प्रत्याशी स्वीकार करें।
लोकतंत्र के उत्सव में कानून व्यवस्था हाथ में न लें जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा हो, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं होगी, मंडी परिसर, परिसर के आस-पास घोषित “नो-मैन-जोन में जो भी अनाधिकृत व्यक्ति मिलेगा या किसी के द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसके विरुद्ध जिला प्रशासन कठोर से कठोर कार्यवाही करेगा। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामजी मिश्र, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, आर.एन. वर्मा, गोपाल शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण सुधीर कुमार आदि उपस्थित रहे।
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