जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा एक्ट के तहत 10 अभियुक्तों काे किया जिला बदर

जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा एक्ट के तहत 10 अभियुक्तों काे किया जिला बदर

राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 6 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 10 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें रवीश कुमार मिश्रा पुत्र कौस्तुभमणि मिश्रा निवासी ग्राम खानापुर थाना पीपरपुर, सूरज सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह निवासी ग्राम त्रिशुंडी थाना रामगंज, राजकरन मौर्य उर्फ विक्की पुत्र स्वरामसुख निवासी ग्राम टोला मजरे गुंगवाछ थाना अमेठी, अरविंद पांडे पुत्र राधेश्याम पांडे निवासी ग्राम पुरे हनुमान तिवारी मजरे बीरीपुर थाना जामो, अयूब खां उर्फ राजा पुत्र सोहेल खां निवासी ग्राम सिंधियांवा थाना जगदीशपुर, नसीब खां पुत्र अच्छन निवासी ग्राम सिंधियांवा थाना जगदीशपुर, उदय प्रताप सिंह पुत्र शीतलाबक्श सिंह निवासी ग्राम सूरतगढ़ थाना जामों, सलमान पुत्र रईस अहमद निवासी छोटा कजियाना थाना जायस, जगनरायण यादव पुत्र राघवराम यादव निवासी ग्राम गोठवा मजरे संभावां थाना गौरीगंज, रहमत अली पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम पूरे जोरई मजरे औरंगाबाद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोक शांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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