गुण्डा एक्ट में एक बदमाश किया गया जिला बदर

गुण्डा एक्ट में एक बदमाश किया गया जिला बदर

अब्दुल शाहिद
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा एक अपराधी के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है जबकि 1 अपराधी को अपने सम्बन्धित थानें में 6 माह उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा के मोहल्ला कायस्थ टोला नि. अनिल सिंह पुत्र घनश्याम सिंह को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना रामगांव के ग्राम तारापुर खुर्द नि. इन्साद अली पुत्र मोहम्मद उमर को अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।

Jaunpur News: Two arrested with banned meat

Job: Correspondents are needed at these places of Jaunpur

बीएचयू के छात्र-छात्राओं से पुलिस की नोकझोंक, जानिए क्या है मामला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Recent