अनिल कश्यप
हापुड़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपियों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। बता दें कि हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के कस्बा बहादुरगढ़ निवासी सलीम पुत्र इस्लाम अवैध रूप से शराब बेचता पाया गया था जिसके सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा आरोपी सलीम को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (6 माह, 15 दिन कारावास) से दण्डित किया गया है।
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