पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई
नीरज कुमार
रांची। लैंड स्कैम केस मामले के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में मंगलवार सुबह को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी। बता दें कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि लैंड स्कैम केस मामले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के करीब 75 दिनों बाद कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन पहले इसी केस में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में ईडी प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेन पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
हेवियस कॉरपस याचिका पर सोमवार को हुई थी सुनवाई
झारखण्ड हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद अपने आवास से करीब 40 घण्टे से अधिक समय तक गायब रहने के मामले में दायर क्रिमिनल रिट (हेवियस कॉरपस) याचिका पर सोमवार को सुनवाई की थी। इस दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसी स्थिति में इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
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