उन्होंने बताया कि बंदी भोला चौधरी पुत्र कालिका चौधरी ने लगभग 12 वर्ष जेल में व्यातीत किया है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दयायाचिका के आधार पर कारागार से समय पूर्व रिहाई हेतु आदेश के अनुक्रम में 1 अगस्त को जिला कारागार संत कबीर नगर से जिलाधिकारी बलिया के आदेशानुक्रम में रिहा किया गया। उक्त बंदी को जिला कारागार संत कबीर नगर में जेल अस्पताल में विशेष देखभाल के अंतर्गत रखा गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा कारागार मुख्यालय को उक्त बंदी की उम्र के आधार पर दया याचिका मजूर किये जाने हेतु 2 बार समय पूर्व रिहाई की संस्तुति प्रेषित की गई थी।









