जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के वादी की नाबालिग बहन को शादी का झांसा देकर 29 अप्रैल 2021 को अपहरण तथा दुष्कर्म करने के आरोपित रोशन निवासी ग्राम नाडार की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने निरस्त कर दी।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व वीरेंद्र मौर्य ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। आरोपित के अपराध की गंभीरता को बताया। कहा कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी इसलिये उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।