दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिये करें आवेदन
आदित्य बरनवाल
अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आर0 के0 शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु 15000, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपए 20000 एवं युवक युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपए 35000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना से लाभान्वित होने होने के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो यूपी की आय 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो ऐसे, दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने कहा कि पात्र दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक/दंपत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण तथा युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की प्रिंट की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर आवेदन पत्र पर अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा।
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