विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
रूपा गोयल
पैलानी, बांदा। स्थानीय तहसील में विभिन्न मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभान सिंह द्वारा प्रस्तुत रिकोजीशन पर 20 जून को आम सभा की बैठक में निम्नवत प्रस्ताव पारित किए गये। मौजा जसपुरा, बड़ागांव व गडरिया तहसील पैलानी चकबंदी प्रक्रिया द्वारा धारा 6 (एक हो जाने के कारण गाटा नंबर ऑन अधिक है तथा खाता में आदेश भी बहुत अंकित हैं। कुछ चकबंदी न्यायालय के अंतिम आदेश व राजस्व न्यायालय के आदेश वर्तमान में रियल टाइम खतौनी ग्राम जसपुरा गडरिया पैलानी बांगर बड़ागांव के तैयारी हो रही है। हल्का लेखपाल उसी ग्राम का प्राइवेट मुंशी रखे हैं।
भूलेख कंप्यूटर कच्छ में भी प्राइवेट मुंशियों द्वारा कराए जा रहे कार्यों को तत्काल रोका जाना जरूरी है। न्यायालय द्वारा सीमांकन के आदेश पारित किया जा चुके हैं परंतु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा कुछ पत्रावली काफी पुरानी तथा नई बिना सीमांकन के आख्या में पड़ी हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। धारा 38 की फाइलें भी लेखपालों के यहां रिपोर्ट हेतु पिछले दो वर्षों से डंप पड़ी हुई हैं। रिपोर्ट लगाकर न्यायालय प्रस्तुत नहीं हुई। न्यायालय द्वारा लगभग 8 माह से आदेश में लगी फाइलों में आदेश पारित नहीं किया जा रहे हैं जबकि पत्रावलियों की बहस भी हो चुकी है परंतु पत्रावलियों की पुनः तारीख नियत नहीं की गई। पैलानी तहसील में प्राइवेट व्यक्तियों का वर्चस्व है। लेखपाल भी उसी ग्राम के प्राइवेट मुंशी रखते हैं। लेखपालों का क्षेत्र परिवर्तन किया जाए न्यायालय के आदेश व परवाना आज की फीडिंग समय से नहीं हो रही डंप पड़ी हुई है। रजिस्ट्री आफिस से एक कापी नामांतरण होते हुए तहसील आती है तो मुकदमा नंबर 4 से 5 माह बाद विलंब से बनता है। पैलानी तहसील में ज्ञापन देने वालों में से हनुमान दास तिवारी एडवोकेट, विष्णु दत्त द्विवेदी एडवोकेट, वीरेंद्र यादव एडवोकेट, चंद्रभान सिंह एडवोकेट, रामनरेश त्रिपाठी एडवोकेट, रामकिशोर यादव एडवोकेट सहित अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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