उर्वरक के साथ टैगिंग करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्यवाही: संजीव
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। खरीफ फसलों की बुवाई के दृष्टिगत उर्वरकों की उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से कराने के लिए खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई। स्टाक के भौतिक सत्यापन की जांच हेतु शासन के निर्देश क्रम में तहसीलवार कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा जनपद में कुल 48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर जांच की गयी। जांच टीमों द्वारा 20 नमूने लिए गये। 2 लोगों का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित करने के साथ ही 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
तहसील नवाबगंज में उप कृषि निदेशक द्वारा कुल 7 दुकानों पर छापा डाला गया। उर्वरक के 5 नमूना लिए गये तथा मेसर्स अग्रवाल इन्टरप्राइज एवं न्यू इंडियन फर्टिलाइजर्स द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर इनको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। तहसील फतेहपुर व रामनगर में जिला कृषि अधिकारी द्वारा कुल 16 दुकानों पर छापे डाले गये। मेसर्स अमीन एण्ड कम्पनी तथा आमिर खाद भण्डार सुढ़ियामऊ की दुकान बन्द पाये जाने पर इनका लाइसेंस निरस्त किया गया। मेसर्स लक्ष्मी खाद भण्डार विशुनपुर की दुकान पर पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध न पाये जाने पर उनको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
तहसील रामसेनही घाट में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती द्वारा 5 छापे डाले गये। तहसील सिरौली गौसपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी कुर्सी द्वारा कुल 10 छापे डाले गये। तहसील हैदरगढ़ में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा कुल 10 छापे डाले गये। इस दौरान सभी खाद विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर रेट व स्टाक बोर्ड लगाने तथा पी0ओ0एस0 मशीन से निर्धारित दर पर बिक्री करने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि उर्वरक के साथ किसी प्रकार की टैगिंग करने वाले विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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