शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। सड़क हादसे के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 1600 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में उटारखाना निवासी जुबैर के विरूद्ध कर्वी कोतवाली में सड़क दुर्घटना करने को मामले में धारा 279, 337 व 338 भादंवि के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद इस मामले में दोष सिद्ध होने पर सिविल जज जू.डी. सैफाली यादव ने शनिवार को आरोपी जुबैर को 1600 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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