महिन्द्रा एजेंसी में घुसकर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
जयशंकर दूबे एडवोकेट
सुल्तानपुर। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अग्रिम जमानत पर बचाने का किये प्रयास तो वहीं घायल सौरभ पाण्डेय के निजी फौजदारी अधिवक्ता ने अपनी बहस से अग्रिम जमानत पर किया विरोध। बेल हुई खारिज। कोतवाली नगर क्षेत्र के अमहट स्थित महिंद्रा एजेंसी से जुड़ा हुआ है।
मामला जहां अपनी स्कार्पियो गाड़ी बनवाने आए वाहन स्वामी पर अचानक चार लोगों ने जान लेवा हमला कर दिया था। जानलेवा हमले की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर धारा 325, 307, 323, 504, 506, 34 दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी तभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज पीके जयन्त ने खारिज कर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं वादी सौरभ पाण्डेय के फौजदारी अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि बीते 24 फरवरी को आरोपी बाबर अब्बास पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान दिलेर मेहंदी, तकी अब्बास और सज्जाद मुज्तबा का भी नाम प्रकाश में आया था। तभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
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