50000 के ईनामी फरार बदमाश को कैसरगंज/स्वाट/सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार
अब्दुल शाहिद
बहराइच। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध की रोकथाम एंव अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रूपेन्द्र गौड़ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज/स्वाट/सर्विलांस की टीम को सफलता मिली। धारा 363, 376AB, 302, 201 भादंवि व 5 M/6 पॉक्सो एक्ट में फरार वांछित 50000 का ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मालूम हो कि वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि वह 21 फरवरी को बाजार गयी थी में 2 बजे बाजार से वापस लौटने पर उसकी 6 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली जिसे गांव वालों के साथ ढूढ़ना शुरु किया किन्तु वह नहीं मिली तो थाना पर लिखित सूचना दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर धारा 363 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना व अपहृता की तलाश प्रारम्भ की गयी।
विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि वादिनी की 6 वर्षीय पुत्री राजेश उर्फ लाल के घऱ पर आती जाती थी जिसके आधार पर राजेश उर्फ लाला से गहन पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि राजेश उर्फ लाला द्वारा 21 फरवरी की शाम को वादिनी की 6 वर्षीय पुत्री को बहला—फुसलाकर पास के सरसों की खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके चिल्लाने पर उसका मुंह दबाया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया। उसके शव को उसी सरसों की खेत में छोड़कर भाग गया तथा अपने भाई कल्लू वर्मा को पूरी घटना के बारे में बताया जिसके बाद राजेश उर्फ लाला व कल्लू वर्मा अंधेरा होने पर सरसों के खेत में गये और शव को उठाकर दोनों भाई एक साथ लगभग 700 मीटर दूर गन्ने के खेत में शव को छिपाकर वापस आये तथा दोनों भाइयों ने गाँव वालों के साथ मिलकर शव को खोजने का बहाना करने लगे जिससे गांव वालों का शक ना हो।
पुलिस द्वारा राजेश उर्फ लाला के निशादेही पर गांव वालो के सहयोग से 6 वर्षीय अपहृता का शव को बरामद किया गया तथा अभियुक्त राजेश उर्फ लाला को गिरफ्तार कर किया गया तथा अभियुक्त न्यायालय रवाना किया गया। उक्त अभियोग में 6 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के जघन्य अपराध एवं हृदय विदारक घटना में पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उक्त अभियोग का न्यायालय से FTC कोर्ट में सुनवाई कर यथाशीघ्र निर्णय दिये जाने का विशेष अनुरोध किया गया था जिसमें अभियुक्त राजेश उर्फ लाला पुत्र पृथ्वी निवासी सलहुवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गयी थी।
अभियुक्त कल्लू वर्मा पूर्व से शातिर/दुर्दान्त किस्म का अपराधी है व पूर्व में भी जेल जा चुका है। गिरफ्तारी के भय़ से फरार हो गया। विवेचना क्रम में फरार अभियुक्त कल्लू वर्मा के विरुद्ध NBW/82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है। अभियोग में बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के जघन्य अपराध एवं हृदय विदारक घटना को पुलिस अधीक्षक द्वारा गम्भीरता से लेते हुये फरार अभियुक्त कल्लू वर्मा के विरुद्ध 25000 का पुरस्कार गिरफ्तारी हेतु घोषित किया गया एवं स्वाट/सर्विलांस टीम को जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। इसके उपरांत पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन रेंज द्वारा फरार अभियुक्त कल्लू वर्मा पर ईनाम की राशि बढ़ाते हुये 50000 घोषित किया गया। इसके फलस्वरुप थाना कैसरगंज पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयास से अभियुक्त की खोजबीन कर 13 जून को नत्थनपुर मोड़ (कैसरगंज) के पास से गिरफ्तारी कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
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