11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या में दोषी को मृत्युदण्ड की सजा

11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या में दोषी को मृत्युदण्ड की सजा

दुष्कर्म के बाद गला-मुंह दबाकर उतारा था मौत के घाट, एसिड से जलाया था चेहरा

प्रतिदिन चली सुनवाई, 7 महीने के अन्दर हुआ फैसला, शासन कर रही थी मानीटरिंगक्यों जरूरी है महिला दिवस?

जौनपुर। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र की निवासी 11 वर्षीय बच्ची से बीते 6 अगस्त 2020 को दुराचार कर उसकी हत्या करने के दोषी बाल गोविंद को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने मृत्युदंड व 10000 जुर्माने की सजा का सोमवार को सुनाया। शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला जज ने सुरक्षित कर लिया था। इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई चली।

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मुकदमे की मानिटरिंग शासन से की जा रही है। अभियोजन के अनुसार ईंट भट्टे पर काम करने वाला चंदौली निवासी बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। 6 अगस्त 2020 की रात 11 वर्षीय बालिका व उसकी बहन को एक दुकान से टाफी-बिस्किट दिलाया। छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी को बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद गला व मुंह दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद चेहरे पर एसिड डालकर जलाने के बाद शव को खेत में छिपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन करने लगे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है जिसकी सूचनापर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित को चंदौली से गिरफ्तार किया जिसके साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। बीते 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ। मृत बालिका की छोटी बहन व जिस दुकान से आरोपित ने टाफी-बिस्किट जाकर खरीदा था, दोनों ने कोर्ट में आरोपित का नाम लेते हुए गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य ने 11 गवाह पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पाक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार देते हुये मृत्युदण्ड की सजा सुनायी।

अब आप भी tejastoday.com Apps इंस्टॉल कर अपने क्षेत्र की खबरों को tejastoday.com पर कर सकते है पोस्टसर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर युवक ने ​खाया जहरीला पदार्थ | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र के पारा कमाल गांव में पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर बुधवार की शाम युवक ने किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के पारा कमाल गांव निवासी पिंटू राजभर 22 पुत्र संतलाल बुधवार की शाम पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर घर में रखा किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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