निर्वाचन व आवश्यक सेवा विभाग से जुड़े मतदाता फैसीलिटेशन सेण्टर में डाल सकेंगे वोट

निर्वाचन व आवश्यक सेवा विभाग से जुड़े मतदाता फैसीलिटेशन सेण्टर में डाल सकेंगे वोट

अंकित सक्सेना
बदायूं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार जनपद बदायूँ में तृतीय चरण के तहत 7 मई को मतदान नियत है। मतदान की तिथि को मतदान कार्मिकों के निर्वाचन कार्यों में कर्त्तव्यारूढ़ होने तथा पुलिस कर्मी, कन्ट्रोल रूम स्टाफ, अन्य गैरसरकारी स्टाफ जैसे वीडियोग्राफर इत्यादि के मतदान के दिन अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान न किए जाने के दृष्टिगत पोस्टल बैलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से उनका मत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश है। इस कार्य हेतु बदायूं में फैसीलिटेशन सेंटर बनाये गये हैं।
उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) बदायूं में जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए एक-एक फैसीलिटेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें 24 अप्रैल से 2 मई तक समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट, मतदान (पोलिंग) पार्टी के समस्त कार्मिक एवं बदायूँ की मतदाता सूपी में दर्ज अन्य जनपदों में कार्यरत मतदान कार्मिक पोस्टल बैलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यालय आरओ 23 बदायूं/न्यायालय जिलाधिकारी में बनाए जाने वाले एक पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) में 29 अप्रैल से 1 मई तक समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिक/मतदाता पोस्टल बैलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय आरओ 23 बदायूँ/न्यायालय जिलाधिकारी में बनाए जाने वाले एक फैसीलिटेशन सेंटर (एफ0सी0) में 4 से 6 मई तक समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक पुलिस कार्मिक, होमगार्डस कन्ट्रोल रूम, ड्राइवर, कडेक्टर बलीनर वीडियोग्राफर, आय-व्यय टीम का स्टाफ हेल्पलाइन पोल सामग्री प्राप्ति में डिस्पैच स्टाफ, ईवीएम मेन्टीनेन्स, निर्वावन दिवस में लगे अन्य कार्मिक पोस्टल बैलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध किया कि जनपद बदायूं में डाक मत हेतु बनाये गये फैसीलिटेशन सेंटर के सम्बन्ध में बदायूं की मतदाता सूची में दर्ज एवं आपके जनपद में निर्वाचन कार्य में संलग्न सम्बन्धित कार्मिक व मतदाताओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

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