प्रचार सामग्री में न हो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
जिलाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ की बैठक
अंकित सक्सेना
बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में जनपद के प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी बिना प्रकाशक के घोषणा पत्र के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। जैसे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना आदि है। प्रकाशित सामग्री के साथ यह भी सूचना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी देंगे कि कितनी सामग्री प्रकाशित हुई व उसका कितना मूल्य है।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने कहा कि सभी मुद्रक व प्रकाशक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री जिसका मुद्रण कराया जा रहा है उसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कितनी संख्या में सामग्री प्रकाशित की जा रही है यह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाएगा। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक मुद्रित की गई प्रचार सामग्री की 4 अतिरिक्त प्रतियां तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए (2) के अंतर्गत भेजना सुनिश्चित करेंगे।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ0 वैभव शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पम्फप्लेट, बैनर, स्टीकर आदि का नाम ना मुद्रण करेगा और न ही मुद्रण करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्रक को उपलब्ध ना करा दें। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (‘क’ व ‘ख’) का सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व जनपद के प्रिंटिंग प्रेस स्वामी आदि उपस्थित रहे।
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