मध्यस्थता केन्द्र में पति-पत्नी के विवाद का हुआ निस्तारण
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के मार्गदर्शन में गुरूवार को मध्यस्थता केन्द्र में पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का मुकदमा समाप्त कराया गया। साथ ही दोनों को एक साथ सुलह के बाद घर भेजा गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के यहां दीक्षा पटेल उर्फ काजल बनाम रोहित पटेल का मामला धारा 498 ए, 323, 506 आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के मामले चल रहे थे। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा इन पत्रावलियों को सुलह समझौता के लिए संदर्भित किया गया था। मध्यस्थता केन्द्र के मध्यस्थ अधिवक्ता रविशंकर शुक्ला ने इन दोनों पत्रावलियों को सुलह समझौते के लिए प्रस्तुत किया था। उनके प्रयास से दोनों पक्ष सुलह के बाद एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए और सुलहनामा दाखिल किया गया। साथ ही दोनों पक्षों के परिजनों ने भी सुलह कराने में सहयोग किया।
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