सूचना अधिकार अधिनियम—2005 ब्रह्मास्त्र है: गौतम
आशीष पचौरी
टूंडला, फिरोजाबाद। ब्रिज क्षेत्र कार्यालय उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग टास्क फोर्स अहाता शोभाराम पर आपातकाल बैठक हुई जहां प्रदेश सचिव बीएस गौतम ने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक ब्रह्मास्त्र है जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट तंत्र में बैठे भ्रष्टाचार्यों पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना अधिकार का इस्तेमाल आम आदमी अधिक से अधिक करें तो वह अपनों से जुड़ी एवं अपनी समस्याओं का समाधान व क्षेत्र का विकास निष्पक्षता से करवा सकते हैं। सूचना अधिकार के महानगर सह संयोजक नावेद आलम ने बताया कि उनके द्वारा 22 अगस्त 2023 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से आवेदन कर जनहित में कुल 3 बिंदुओं पर सूचनाओं मांगने हेतु आवेदन किया था जिसकी निर्धारित समय अवधि में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सूचनाओं को ल दिया जाना स्पष्ट करता है कि कार्यपालिका की प्रथम श्रेणी भी जनता के हित के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं करती है। नावेद ने कहा कि संबंधित सूचनाओं के लिए 29 सितम्बर 2023 को स्मरण पत्र भी दिया गया और उसके बाद 11 अक्टूबर 23 को विभागीय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील भी की गई। उसके बाद भी सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराई गई मनमानी करते हुए आवेदन को आम आदमी के लिए बन्सये कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया उसके बाद दिनांक 18 जून 2023 को मामला राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के यहां पंजीकृत कराया गया जिस पर आयोग द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार कर 18 जून को समस्त सूचनाओं सहित नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समस्त सूचनाओं सहित आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बैठक में अफरुद्दीन खान, खालिद, सोनी, लाल सिंह, मोहन लाल, फ़ारुख खान, अनिल उपाध्याय, अजय यादव, राजुद्दीन अली, अनिल यादव, जीतू शर्मा, राकेश वर्मा, हैदर अली, प्रमोद रावत, हसमुद्दीन, अनूप शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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