विपिन मौर्या मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील क्षेत्र के मुंगराबादशाहपुर के तारडीह (काछीडीह) गांव में ग्रामसभा की आराजी पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार ने 54 हजार का जुर्माना लगाया है और बेदखली का आदेश दिया है। सात वर्ष से किये गये अवैध कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में हल्का लेखपाल ने किया था जिसमें लम्बी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला दिया है।
उक्त गांव निवासी विजय शंकर मिश्र पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामसभा की आराजी पर अनाधिकार भवन निर्माण करा लिया है। सात वर्ष से किए गए कब्जे के विरुद्ध हल्का लेखपाल द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में किया गया था। जिसमें कब्जा करने वाले को नोटिस जारी हुई तथा लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप सत्य पाते हुए उक्त के विरुद्ध बेदखली का आदेश एवं 54 हजार 400 रूपये क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश निर्गत किया है। आदेश दिया गया कि बेदखल कर अनाधिकृत कब्जा हटाया जाए।