प्रेक्षकों व डीईओ ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश
प्रेक्षकों व डीईओ ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश
लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न करायें, विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें: प्रेक्षकगण
मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये: डीईओ
अजय जायसवाल
प्रतापगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन, सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार मालापति, पुलिस प्रेक्षक महेश चन्द्र जैन, व्यय प्रेक्षक सुब्रत धर ने कैम्प कार्यालय के सभागार में बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के विस्तृत दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नही होगा जिससे किसी धर्म, जाति, समुदायों के बीच कोई भी मतभेद उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये तो यह उनकी नीतियों व कार्यक्रम, गत रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाये। निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करना से बचना होगा। मन्दिर-मस्जिद अन्य पूजा स्थलों पर जाति या साम्प्रदाय की भावनाओं पर कोई अपील न की जाये। यदि इस दौरान भ्रष्ट आचरण एवं अपराध जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना आदि के कार्य न किये जाये। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नही दी जायेगी। जुलूस के समय किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें। उन्होने कहा कि प्रचार के लिये अनुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति के किसी भी प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार नही किया जायेगा। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया जाये। मतदाताओं को प्रदान की गयी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नही होगा। मतदान के दिन मतदाताओं को प्रलोभन सामग्री, शराब व अन्य महत्वपूर्ण वस्तुये न बंटने पाये। मतदान बूथ के दिन अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें। मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत उन्हें प्रचार करने की अनुमति रहेगी। मतदान के दिन पोस्टर, झण्डा, कोई भी प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित न किया जाये। मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के अनुपालन में अधिकारियों का सहयोग करेगें। उन्होने कहा कि जिन प्रत्याशियों के आपराधिक कृत्य हो वह लगातार 03 दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें। प्रेक्षकगणों ने निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों से कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करायें, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन कर लें, उसी के अनुसार अपना चुनाव प्रचार करें, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कदापि न करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/प्रेक्षकगणों को अवगत करा सकते है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी अनामिका सिंह, एसडीएम तनवीर अहमद आदि उपस्थित रहे।
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