कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर प्रचार नहीं करेंगे

कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर प्रचार नहीं करेंगे

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत लोकसभा 69-आजमगढ़ एवं लोकसभा 68-लालगंज के प्रत्याशियों का नाम फाइनल एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन के पश्चात कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेक्षकगण ने राजनैतिक दल के प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
इस मौके पर प्रत्याशियों को बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के अन्तर्गत पोस्टर एवं पॉम्प्लेट के मुद्रण को प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन सम्बन्धी, पोस्टर, पॉम्प्लेट, बैनर आदि मुद्रित करायेगा, उसे परिशिष्ट क पर मुद्रित की जानी वाली सामग्री का ब्यौरा देना होगा तथा मुद्रक को भी परिशिष्ट ख पर उसकी सूचना एवं मुद्रित की गयी सामग्री जिसपर मुद्रक का नाम, पता एवं मुद्रित की गयी प्रतियों की संख्या अंकित हो 3-3 प्रतियों में मुद्रण के तीन दिन के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपये कर दी गयी है।
प्रेक्षकगण ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या समर्थक जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर प्रचार नहीं करेंगे। निर्वाचन सम्बन्धी अभ्यर्थिता को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की परमीशन हेतु केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेगा। अन्य किसी समर्थक आदि के द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। वाहनों पर झण्डा/बैनरः दोपहिया वाहन पर अधिकतम 1 फीट ग 1/2 फीट का एक झंडा लगाये जाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर किसी भी प्रकार का बैनर लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी। तीन, पहिया, चार वाहन, ई-रिक्शा में भी किसी बैनर की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक वाहन पर 1 फीट ग 1/2 फीट का केवल एक झण्डा या उचित आकार के 2 छोटे स्टीकर लगाये जाने की अनुमति दी जा सकती है। रोड शो पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक 10 वाहन के उपरान्त 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्राप्त 6ः00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों से कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित है। निर्वाचन हेतु सभी प्रत्याशियों को पृथक से एकाउन्ट खोलना होगा। यह एकाउन्ट किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में हो सकता है। सभी प्रकार के व्यय बैंक एकाउन्ट के माध्यम से ही किए जाएगें। 10000 से अधिकतम नकद का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। 3 निरीक्षण तिथियों पर व्यय लेखा रजिस्टर जाँच हेतु व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी अपना निर्वाचन व्यय एजेन्ट नियुक्त कर सकता है। प्रचार हेतु वाहन की अनुमति प्राप्त करना होगा। पोस्टर बैनर/पम्पलेट आदि के मुद्रण हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक होगा। यदि किसी प्रत्याशी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो उसका पूरे चुनाव अवधि में तीन बार समाचार पत्रों में तथा 3 बार टीवी चैनल पर प्रकाशन कराना होगा। जनसभा-रैली हेतु अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। लेखा दाखिल करने में असफल रहने या गलत रीति से दाखिल करने पर आरपी ऐक्ट 1951 की धारा 10क के अन्तर्गत तीन दलों तक चुनाव लड़ने में आयोग द्योषित कर दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान तीन निर्धारण तिथि पर अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद भी निर्धारित समय तक उपस्थित न होने पर समस्त अनुमतियाँ वापस ले ली जाएगी।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा, नोडल अधिकारी एम0सी0एम0सी0 अनुराग श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशी मौजूद रहे।

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