चुनाव प्रचार सामग्री में उल्लेख करें मुद्रक का नामः एडीएम

चुनाव प्रचार सामग्री में उल्लेख करें मुद्रक का नामः एडीएम

रूपा गोयल
बांदा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद के समस्त मुद्रक/प्रकाशक (प्रिटिंग प्रेस) की बैठक प्रभारी एमसीएमसी अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जनपद बांदा मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी वि/रा राजेश कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के महर्षि बामदेव सभागर में सम्पन्न हुई। प्रभारी एमसीएमसी श्री श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 127 के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसे अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाश का नाम, पता व मुद्रिक प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 127क (2) अन्तर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के 3 दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित) एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र के साथ प्रेषित किया जायेगा। धारा 127क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाईसेन्स जब्त किया जा सकता और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त मुद्रक/प्रकाशक (प्रिटिंग प्रेस) उक्त निर्देशों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन करें तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर मुद्रक/प्रकाशक (प्रिटिंग प्रेस) के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला सूचना अधिकारी राम जी दुबे, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी शारदा निषाद एवं जनपद के मुद्रक /प्रकाशक (प्रिटिंग प्रेस) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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