बस इतनी सी बात पर पिता ने खुद के बेटे को गोली मारकर की हत्या | #TEJASTODAY
जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल सरायख्वाजा, जौनपुर। थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में बेटे की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता को जिला जज मदन पाल सिंह ने आजीवन कारावास व 10,000 रूपये अर्थदंड व आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कारावास व 2000 अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने कहा कि पिता द्वारा न केवल अपने युवा पुत्र की हत्या की गई बल्कि पिता पुत्र के पावन रिश्ते की भी हत्या की गई। जिसकी उंगली पकड़कर बेटे ने चलना सीखा उसकी छत्रछाया में अपने भविष्य के सपने देखे। उसी के द्वारा हत्या किया जाना मानवीय रिश्तों व विश्वास का कत्ल है।
आपको बता दे कि सुषमा सिंह ने सरायख्वाजा थाने में एफ आई आर दर्ज कराया था कि 22 मई 2019 को रात 8:00 बजे उसके पति शिव कुमार ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे अमित पर फायर कर उसकी हत्या कर दिया। विवेचना से प्रकाश में आया कि तालाब में मछली डालने के विवाद को लेकर पिता ने गोली मारकर बेटे की हत्या की। वादिनी सुषमा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल गन घर से पुलिस ने बरामद किया जो जांच के लिए वि0वि0 प्रयोगशाला भेजी गई। रिपोर्ट आई कि विवादित 12 बोर कारतूस उसी गन की दाहिनी नाल से चला है।
कोर्ट में डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। वादिनी सुषमा सिंह व दूसरा बेटा अंकित सिंह एफ आई आर की बात से मुकर गए तथा कहा कि हम लोग बारात जाने की तैयारी कर रहे थे। अमित घर के अंदर से बंदूक लेकर दरवाजे पर पहुंचा तभी अचानक बंदूक से फायर हो गया और गोली अमित के पेट में लग गई उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।कोर्ट ने गन की बरामदगी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।