जौनपुर। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 (1801 की एक्ट 10-20) की धारा-25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग का करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभा उपचुनाव 2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतएव शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 25 मई दिन शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश कोषागार तथा उप कोषागार पर भी लागू होंगे।
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