Jaunpur News : दंगों/बम विस्फोटों में मृत/लापता व्यक्तियों के वारिशों से अपील
जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 182/2001 में मुम्बई में सन् 1992-93 के दंगों/बम विस्फोटों के पीड़ितों के वारिसों को प्रलंबित आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पारित निर्देशों के अनुपालन हेतु महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। 19 दिसम्बर 2023 को उक्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दंगों/बम विस्फोटों में मृत/लापता व्यक्तियों के वारिशों को प्रलंबित आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक अपील जारी की जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
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